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हाथरस कांड: एक आरोपी को दोषी करार, बाकी आरोपियों बरी

देहरादून: हाथरस कांड में निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बात की जानकारी बिटिया पक्ष के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने दी|

बिटिया पक्ष के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने बताया कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है। लवकुश, रामू और रवि को दोषमुक्त कर दिया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 एससी-एसटी एक्ट के लिए दोषी माना गया है, दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आज ही दोपहर दो बजे के बाद दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

बिटिया पक्ष के वकील ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों में चार्ज शीट दाखिल की थी।