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उत्तराखण्ड में 11 से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, एक दिन पहले बाजारों में उमड़ी भीड़

देहरादून:  कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखेते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। दस मई को सुबह छह बजे से एक बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई।

इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ी उमड़ आई। सड़कों पर भयंकर जाम लग लग गया। इतना ही नहीं नैनीताल के ज्योलीकोट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ लग गई।

रविवार की देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया या एसओपी भी जारी कर दी। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को रियायत दी है लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित किया है। विवाह सहित अन्य समारोहों में अब केवल अधिकतम बीस लोग ही शामिल होंगे।

शिक्षण,प्रशिक्षण,कोचिंग,खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पचास प्रतिशत वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी, शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है।

लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति मिलेगी।

अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, शापिँग मॉल, मार्केट कांपलेक्स, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, पार्क, थियेटर, ऑडिटर, सभागार, सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सहित  अन्य समारोहों, जनसभाओं और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।

बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी, स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा।

प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन तक रहना होगा। क्वारंटीन केंद्र की सुविधाओं के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को पैसा देगी। जिला प्रशासन क्वांरटीन सेंटरों का संचालन करेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकाय सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराना होगा।

स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल, दवा की दुकान, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर, फार्मा एवं चिकित्सीय प्रयोगशालाएं और कोविड-19 के प्रयोग से संबंधित संस्थान, पशुपालन अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, निजी क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित जांच, जरूरी सेवाओं अधिकृत संस्थान, दवा निर्माता, फार्मा, चिकित्सीय उपकरण, इससे संबंधित पैकेजिंग की इकाइयां, स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित संस्थाओं को छूट रहेगी।