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आरटीई के तहत पढ़ रहे निजी स्कूलों के बच्चों की फीस बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट ने दिए दो माह में सरकार को निर्णय लेने के निर्देश

नैनीताल: हाईकोर्ट ने आरटीई के तहम निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने की मांग के को लेकर राज्य सरकार को दो माह के भीतर इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हल्द्वानी की एजूकेशन सोसायटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को यह आदेश जारी किये।

दायर याचिका के अनुसार न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसमें कि हल्द्वानी की एजूकेशन सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिछले कई वर्षों से सोसायटी बच्चों को शिक्षा दे रही है लेकिन 10 वर्षों से अब तक फीस रिवाइज नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवर्ष 16 हजार के आसपास खर्चा होने के बाद फीस नहीं बढ़ाई गई है। याचिका में प्रति बच्चा व्यय बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई थी।

पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि 5 जनवरी 2021 की बैठक के निर्णय पर बनी कमेटी दो माह में इस मामले में निर्णय लें।