देहरादून। बस्ती बचाओ आन्दोलन के वैनर तले प्रभावितों द्वारा आज देहरादून जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 13 हजार हस्ताक्षरों का ज्ञापन प्रेषित किया । ज्ञापन जिलाधिकारी की ओर से उपजिलाधिकारी सदर श्री हरिगिरी ने लिया तथा प्रदर्शनकारियों को आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया । प्रदर्शनकारियों ने बस्तिवासियों के पक्ष में न्यायोचित कार्यवाही कि मांग की ।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा धामी सरकार द्वारा एलिबेटेड रोड़ बनाने का फैसला, एनजीटी में कमजोर पैरवी तथा हाईकोर्ट में बस्तियों के पक्ष में समुचित पैरवी नहीं की जा रही है फलस्वरूप बस्तियों में रहने वाले लोग अपने भबिष्य के प्रति आंशकित है ।वक्ताओं ने कहा कि यह संज्ञान में है कि तरह तरह से भ्रम एवं बस्तिवासियों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है ।
वक्ताओं ने कहा सरकार को प्रभावितों के बिस्थापन ,पुनर्वास तथा मुआवजा के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए किन्तु सरकार ऐसा करती हुई नहीं दिख रही है
वक्ताओं ने कहा जनता की भावनाओं के विपरीत सरकार ने देहरादून की बिन्दाल ,रिस्पना तथा अनेक स्थानों में बस्तियों के बिस्थापन का ऐलान किया है ,जिसके तहत बिन्दाल,रिस्पना के ऊपर 4 लाईन एलिवेटेड रोड़ स्वीकृत की गई है ।आज हजारों परिवारों पर बिस्थापन खतरा मण्डरा रहा है ।वहीं सरकार की कमजोर पैरवी के परिणामस्वरूप एनजीटी द्वारा बस्तियों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये हैं ,जिसके तहत भी उन्हें हटाने हेतु चिन्हीकरण किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा है कि बस्तियों के सन्दर्भ में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है । गरीब बस्तियों के सन्दर्भ में सरकार ,प्रशासन तथा याचिकाकर्ताओं के रवैया उचित नहीं है, जिन्हें केवल गरीब लोग दिखते हैं जब चाहें तब बल प्रयोग कर उन्हें बेदखल किया जाय तथा उनकी अमीरों के अकूत कब्जों पर सभी तरफ से आंखें बन्द हैं ।
वक्ताओं ने कहा है कि वोट के समय आपने, विधायकगण तथा पार्षदगण जनता के पास आकर बड़े -बड़े वायदे किये तथा बस्तियों को मालिकाना हक का वायदा किया गया । किन्तु चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही गैर जरूरी एलिबेटेड रोड़ बनाने की घोषणा की जो कि देहरादूनवासियों के हितों के अनुरूप नहीं है ।
वक्ताओं ने कहा है कि सरकार प्रभावशाली लोगों के लिए मुआवजे एवं समुचित बिस्थापन की घोषणा पहले ही की जाती है ,आढ़त बाजार इसका जिता जागता उदाहरण है ।
वक्ताओं ने कहा है कि एलिवेटेड रोड़ के प्रभावितों के सन्दर्भ में सरकार एवं जनप्रतिनिधि चुपचाप हैं ।
वक्ताओं ने कहा कि जरूरी हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान कि ओर सरकार को याद दिलाया जाये ।वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में सरकार एवं आथरिटि को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं, नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें।सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये ,जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित कर सकती है, तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार सुनिश्चित हो सके ,सरकार द्वारा प्रभावित समुदायों को योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने विचार और चिन्ताऐं व्यक्त कर सकें।सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित समुदायों की सहमति और सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया है, खासकर जब परियोजनाऐं उनकी जमीन, जीवन शैली या पर्यावरण को प्रभावित कर रही हों ।
वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास और प्रगति की आड़ में नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो और उनकी आजीविका और जीवन शैली की रक्षा हो सके ।
वक्ताओं ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी योजना को लागू करने से पहले सरकार को प्रभावितों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ,लेकिन सामान्य तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी योजनाऐं और नीतियां प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और हितों का सम्मान करें। जब कोई योजना या परियोजना लोगों को विस्थापित करती हो तो सरकार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करना चाहिए जो प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करें।
मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार, ज्ञापन में उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड तथा एनजीटी नई दिल्ली को प्रभावित नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार कि अपेक्षा कि है :-
(1) एलिवेटेड रोड़ से उत्पन्न समस्याओं का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरश: पालन किया जाये ।
(2)सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रभावित को समुचित मुआवजा तथा पुर्नवास सुनिश्चित किया जाये ।
(3)एनजीटी के बेदखली के फैसले पर रोक लगाई जाये ।
(4)बस्तियों आदि के खिलाफ हाईकोर्ट उत्तराखण्ड में दायर याचिका पर सरकार जोरदार पैरवी कर बस्तियों की बेदखली रोके ।
(5)सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तीवासियों को मालिकाना हक प्रदान करे ।
इस अवसर बस्ती बचाओ आन्दोलन के संयोजक अनन्त आकाश ,सीआईटियू जिलामहामन्त्रि लेखराज कांग्रेस के मण्डल अध्यक्ष मौ अल्ताफ,संजय भारती ,शम्भूप्रसाद ममगाई आदि ने विचार व्यक्त किये समापन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवप्रसाद देवली ने किया ।इस अवसर पूर्व प्रमुख राजेन्द्र पुरोहित, नवनीत गुसांई ,प्रभात, सुरेश कुमार, विप्लव अनन्त ,राजेन्द्र शर्मा, किरन यादव ,सोनूकुमार ,बिन्दा मिश्रा, भगवन्त पयाल ,अन्जु भारती, प्रभा, सुधा देवली,सुरैशि नेगी,तमरेज,अर्जुन रावत,
विनिता ,अचला ,सुमन लता ,मिना देवी,उमादेवी ,दलिप सिंह ,रामसिंह, गुरूप्रसाद,राखी ,अनिक शर्मा, सरबरी,उपेंद्र ,मुस्कान ,सुनिता ,रूकसाना, पंकज कुमार,दुर्गा ध्यानी आदि बड़ि संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे ।