-20 अप्रैल तक होंगेआरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन
देहरादून : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड की मुहिम रंग लाई ,आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संगठन मंत्री लाखन सिंह ने 31 मार्च 2021 को राज्य परियोजना निदेशक और सरकार से आवेदन तिथि बढ़ाए जाने हेतु आग्रह किया था।
जिसके बाद पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने आरटीई में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 20 अप्रैल 2021 कर दिया है।
प्रदेश के निजी स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल तक बढ़ाई गई है।
अभिभावक आरटीई के वेब पेज पर जाकर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए वेबसाइट private schools पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल तक होगी।
शहर एवं प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभिभावक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्कूलों को आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश देना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अभिभावक आवेदन करते समय सावधानी बरतें,
आरटीई की तिथि बढ़ाए जाने पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड की और से संगठन मंत्री लाखन सिंह ने शिक्षा मंत्री एवं राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा विभाग का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है,